उत्तराखंड: हाईकोर्ट का आदेश, गुप्ता बंधुओं को ढाई करोड़ रुपये वापस करे सरकार
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए  हैं कि वह उद्योगपति गुप्ता बंधुओं को उनके द्वारा जमा कराई गई चार करोड़ रुपये की जमानत राशि में से ढाई करोड़ रुपये वापस करे।
 

यह जमानत राशि गुप्ता बंधुओं के बेटों की शाही शादी में बुग्यालों को संभावित नुकसान के एवज में जमा कराई गई थी। अदालत ने सरकार से पूछा है कि शाही शादी से पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ। मामले की अगली सुनवाई फरवरी में होगी। 

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायामूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। काशीपुर निवासी अधिवक्ता रक्षित जोशी की ओर से हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि उत्तराखंड के औली बुग्याल में 18 से 22 जून 2019 तक गुप्ता बंधुओं की बेटों की शादी का आयोजन हुआ। इसमें चार सौ करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई।


 



मेहमानों को लाने-ले जाने के लिए करीब 200 हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था की गई थी। इन हेलीकॉप्टरों से पर्यावरण के साथ ही बुग्यालों और क्षेत्र में रहने वाले जंगली जानवरों को भी खतरा हुआ।

याचिकाकर्ता का कहना था कि राज्य सरकार ने  हाईकोर्ट की एकलपीठ की ओर से दिए गए आदेशों की अवहेलना की। एकलपीठ ने पहाड़ी क्षेत्रों के बुग्यालों आदि में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया था।

पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिए कि वह नुकसान के एवज में सरकार के पास जमा गुप्ता बंधुओं की चार करोड़ की धनराशि में से ढाई करोड़ रुपये उन्हें वापस करे। कोर्ट ने पर्यावरण नुकसान मामले में सुनवाई के लिए शीतकालीन अवकाश के बाद फरवरी की तिथि नियत की है।